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chaitanyabharatnews · 5 years
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नाबालिग ने किया एक्सीडेंट तो वाहन मालिक को होगी 3 साल की सजा, ये हैं ट्रैफिक के कुछ नए सख्त नियम
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चैतन्य भारत न्यूज सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बुधवार को राज्यसभा ने मोटर व्हीकल बिल 2019 पारित कर दिया है। इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बता दें यह विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया था। इस बिल के प्रावधानों में नशे में गाड़ी चलाना, रेड लाइट पार करना, ओवर टेकिंग, तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत जैसे और भी कई सख्त प्रावधान शामिल हैं। आइये जानते हैं मोटर व्हीकल बिल 2019 को मंजूरी मिलने के बाद किस ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा। विधेयक में सड़क सुरक्षा के कई सख्त प्रावधान रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं- नाबालिग को वाहन देना: नए कानून के मुताबिक, यदि कहीं पर नाबालिग गाड़ी चलाता पाया गया और उससे हादसा हो गया ताे इसका दोषी वाहन मालिक माना जाएगा। इसके लिए वाहन मालिक को 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा होगी। साथ ही नाबालिग को 25 साल होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। इसके अलावा नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा भी चलेगा। हिट एंड रन: इस केस में यदि पीड़ित व्यक्ति घायल हुआ है तो आरोपित वाहन चालक पर 12500 रुपए जुर्माना लगेगा। यदि पीड़ित की मौत हो जाती है तो 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल हिट एंड रन के करीब 55 हजार मामले सामने आए थे। इनमें से 22 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ड्रंकन ड्राइविंग: अब तक के नियम के अनुसार दो हजार रुपए जुर्माना लगता था लेकिन नए एक्ट में दस हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है। सीट बेल्ट और हेलमेट: अब तक सीट बेल्ट ना लगाने पर सौ रुपए जुर्माना लगता था लेकिन नए एक्ट में यह बढ़कर एक हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 4 साल से अधिक उम्र के लोगों को हेलमेट लगाना जरुरी हाेगा। अभी तक हेलमेट ना लगाने पर सौ रुपए जुर्माना देना होता था लेकिन नए एक्ट में यह बढ़कर एक हजार रुपए कर दिया गया है। रेसिंग और ओवर स्पीड: रेसिंग करने पर अब तक पांच सौ रुपए जुर्माना देना होता था जो अब बढ़कर पांच हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं ओवर स्पीड में अभी चार सौ रुपए जुर्माना था लेकिन अब यह दो से चार हजार रुपए प्रस्तावित किया गया है। बिना इंश्योरेंश: मौजूदा एक्ट में एक हजार रुपए जुर्माना था और नए एक्ट में यह बढ़कर दो हजार रुपए हो गया है। ओवरलोडिंग: दुपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अब 100 रुपए की जगह 3 हजार रुपए जुर्माना देना हाेगा। Read the full article
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